जंगली जानवरों की मौत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
25 मार्च को होगी अगली सुनवाई

संयुक्ता न्युज डेस्क
रांची – लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व में हुई जंगली जानवरों की मौत पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा की राज्य में रेंजर एवं फॉरेस्टर के कितने पद खाली हैं.

कोर्ट ने जंगली हाथी और बाघीन की मौत की जानकारी छुपाने पर वन और पर्यावरण विभाग को फटकार भी लगायी. खंडपीठ ने की सुनवाई. वहीं मामले में पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय की हस्तक्षेप याचिका को दाखिल करते हुए बनाया इंटरवेनर, हस्तक्षेप याचिका के बाबत सरकार से हलफनामा दर्ज करते हुए विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गयी है. हाई कोर्ट ने लातेहार में हुई हाथी व हाथी के बच्चे की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया था. जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया गया. मामले की सुनवाई अब 25 मार्च को होगी.



