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भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज सिंह पर चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने केस नंबर 2285 / 14 भारतीय दंड संहिता 148 171बी 171एच 188 / 34 दर्ज किया था

वर्ष 2014 की डालटनगंज विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज सिंह पर चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने केस नंबर 2285 / 14 भारतीय दंड संहिता 148 171बी 171एच 188 / 34 दर्ज किया था

भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज सिंह पर चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने केस नंबर 2285 / 14 भारतीय दंड संहिता 148 171बी 171एच 188 / 34 दर्ज किया था

पलामू : वर्ष 2014 की डालटनगंज विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे मनोज सिंह पर चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने केस नंबर 2285 / 14 भारतीय दंड संहिता 148 171बी 171एच 188 / 34 दर्ज किया था जो पिछले 11 वर्ष से चल रहा था।

आज पलामू के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मनोरंजन कुमार की अदालत ने मनोज सिंह को निराधार आरोपो से मुक्त करते हुए बाइज्जत वरी कर दिया। मनोज सिंह के तरफ से एडवोकेट श्री दिवाकर दुबे एवं बैकुंठ दुबे ने अपनी दलील देते हुए पैरवी की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते श्री सिंह को बाइजत बरी कर दिया।

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