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पलामू पांकी थाना कांड सं0-24/2026, दिनांक 07/03/2026 धारा- 223 बी0एन0एस0 2023 एवं 25 झारखंड अपराध नियंधण अधि0 2002

समय करीब 16:30 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय लेस्लीगंज (पांकी) को गुप्त सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू पांकी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाँपी कला में घूम रहा है।

पलामू पांकी थाना कांड सं0-24/2026, दिनांक 07/03/2026 धारा- 223 बी0एन0एस0 2023 एवं 25 झारखंड अपराध नियंधण अधि0 2002

पलामू : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी महोदया, पलामू द्वारा आदेश सं० सी०सी०ए० बाद सं०-09/2025-26 (सी०सी०ए०-2002) दिनांक-20.02.2026 के आलोक में झारखण्ड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा-3 (A) के अन्तर्गत के आरोपी कुश कुमार यादव, पिता महरंग यादव, ग्राम खपरमंडा, थाना-पीकी, जिला-पलामू को पलामू जिला की सीमा से दिनांक 07.04.2026 तक जिला बदर किया गया है।

कल दिनांक 07/03/2026 को समय करीब 16:30 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय लेस्लीगंज (पांकी) को गुप्त सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू पांकी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाँपी कला में घूम रहा है। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय लेस्लीगंज (पांकी) द्वारा निर्देश दिया गया।

उक्त निर्देश के आलोक में थाना से पु०अ०नि० राजेश रंजन थाना प्रभारी पांकी थाना पु०अ०नि० रंजीत कुमार, पांकी थाना, स०अ०नि० प्रमोद कुमार राय, पांकी थाना एवं सशस्त्र बल के सहयोग से चाँपी कला रोड से जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू को पकड़ा गया।

जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव के पलामू जिला के सीमा के अन्दर पाया जाना उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी महोदया पलामू के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतू भेजा जा रहा है।

प्राथमिकी अभियुक्त कुश कुमार यादव पिता-महरंग यादव ग्राम खपरमंडा थाना-पाँकी जिला-पलामू

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