नगर निगम कैंपस के 22 दुकानदारों को उच्च न्यायालय के द्वारा मिला स्टे
नगर निगम की ओर से 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने वाले आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दिया है।

नगर निगम कैंपस के 22 दुकानदारों को उच्च न्यायालय के द्वारा मिला स्टे
गिरिडीह, मनोज कुमार।
गिरिडीह : नगर निगम की ओर से 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने वाले आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दिया है। बुधवार को पुराना नगर निगम कार्यालय के पास से दुकानदारों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर तक स्टे लगा दिया है।

इस बाबत दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम गिरिडीह की ओर से पुराने निगम कैंपस स्थित हम सभी 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने का आदेश प्राप्त हुआ था जिसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट में रिट किया। हम लोगों की ओर से अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने बातों को न्यायालय के समक्ष रखा।

बताया गया कि नगर निगम की ओर से न्यायालय के समक्ष कागजात को अधूरा पेश किया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति ने 24 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए फिलहाल दुकान खाली करने आदेश पर स्टे लगा दिया। इस बाबत तरुण क्रांति राय ने बताया कि नगर निगम की ओर से जो दुकान खाली करवाया जा रहा है वह अन्यापूर्ण है। सभी 22 दुकानदारों का आजीविका इसी दुकान के भरोसे चल रहा है। वही मौके पर बिपीन अग्रवाल सुधीर अग्रवाल मोहम्मद रुस्तम उषा देवी मो मिंटू सहित दुकानदार लोग मौजूद थे।



