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उच्च न्यायलय के आदेश के बाद गिरिडीह नगर निगम ने 22 दुकानों को कराया अतिक्रमण मुक्त, दूकानदार खाली करने मे रहे व्यस्त

उच्च न्यायलय के आदेश के बाद गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम कि टीम टावर चौक के समीप से दशकों पुराने दुकानो का अतिक्रमण हटाने पहुंची

उच्च न्यायलय के आदेश के बाद गिरिडीह नगर निगम ने 22 दुकानों को कराया अतिक्रमण मुक्त, दूकानदार खाली करने मे रहे व्यस्त

गिरिडीह , मनोज कुमार।

उच्च न्यायलय के आदेश के बाद गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम कि टीम टावर चौक के समीप से दशकों पुराने दुकानो का अतिक्रमण हटाने पहुंची. इस दौरान उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक के साथ सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हासदा, दंडाधिकारी समेत नगर थाना पुलिस टीम भी शामिल थी.

पुराने नगर निगम के प्लाट पर दशकों से जीवन यापन करने वाले 22 दुकान के दूकानदारों ने उच्च न्यायलय मे निगम के निर्णय के खिलाफ अपील किया था. इसके बाद मामले मे लगातार डेट पड़ने को लेकर दूकानदार निश्चित थे, लेकिन बुधवार को उच्च न्यायलय द्वारा निगम के हक मे निर्णय देने के बाद और निगम को दुकानों को खाली कराने का आदेश देने के बाद उप नगर आयुक्त और निगम कि पूरी टीम दुकानों को तोड़ने के प्रक्रिया मे जुट गई.

निगम के सख्त रुख को देखते हुए 22 दूकानदार इस दौरान अपने दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया. इधर उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने बताया कि आदेश के बाद भी दूकानदारों को खाली करने का समय दिया गया, और अब अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है. करीब 22 ऐसे दुकान है जिसे पुराने निगम के प्लाट से अतिक्रमण मुक्त कराना है. इस दौरान दूकानदारो ने भी कहा कि अब हम लोग दुकानों को खाली कर रहे है. निगम कार्रवाई करे अपना.

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