बनगांवा मे मनरेगा बिरसा सिंचाई कूप में गड़बड़ी का आरोप।
चलकुशा प्रखंड अंतर्गत मनैया पंचायत के ग्राम बनगांवा में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत सविता देवी पति त्रिलोकी साव के नाम से कूप एंट्री किया गया

बनगांवा मे मनरेगा बिरसा सिंचाई कूप में गड़बड़ी का आरोप।
संवाददाता – मुन्ना यादव
हजारीबाग : चलकुशा प्रखंड अंतर्गत मनैया पंचायत के ग्राम बनगांवा में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत सविता देवी पति त्रिलोकी साव के नाम से कूप एंट्री किया गया। जिसका वर्क कोड 3416015015/आईएफ/7080904103671 है इस योजना का मास्टर रोल संख्या 7214 एवं 8316 सृजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह ने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उस स्थल को अधोहस्ताक्षरी द्वारा देखा गया तो पाया की एमआईएस पर जिस स्थल की इंट्री कूप के लिए की गई थी। उक्त स्थल पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

बीडीओ ने कही कि फर्जी तरीके से कूप निर्माण कार्य करवा कर मास्टर रोल संख्या 7214 एवं 8316 के द्वारा दो बार 30456 (तीस हजार चार सौ छप्पन रुपए) की निकासी की गई है जो मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। जिसके बाद बीडीओ संज्ञान लेकर रोजगार सेवक संतोष कुमार से 6092 रुपए, पंचायत सचिव कारू राणा से 6092रुपए, मुखिया लखिया देवी से 6092रुपए, एई/जेई मुकेश कुमार एवं रविन्द्र कुमार सैनी से 9137 रुपए की वसूली को लेकर पत्र निकाली हैं।इस बाबत सविता कुमारी पति त्रिलोकी साव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह को पूर्व मे ही आवेदन दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष में बिरसा सिंचाई कूप मिला था। रोजगार सेवक के द्वारा बोला गया कि आपका बिरसा सिंचाई कूप की स्वीकृति हो गया है।यथा शीघ्र कार्य करें और द्वितीय वर्ष में कुछ खुदाई का कार्य प्रारंभ कर दिया।

कार्य लगभग आधा हो चुका है और अभी तक मुझे एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है।शीघ्र ही भुगतान करने का आग्रह की थी। इस संबंध में बीडीओ ने रोजगार सेवक को किसी भी पंचायत में पुराने कूप एवं नवनिर्मित कुप का स्थलीय जांच कर ही भुगतान करने का निर्देश दी थी। साथ ही कही किसी भी तरह के कुआं का बिना मनरेगा सॉफ्ट में इंट्री के डिमांड नहीं करेंगे ऐसा करते पाए जाने पर कार्रवाई करने हेतु जिला को सूचित कर दिया जाएगा। बीडीओ ने पूर्व मे पत्र भी निकाली थी। जिसमें उन्होंने कहा कि योजना संख्या 3416015015/IF/7080904103671 का निरीक्षण किया तो पाया गया उक्त स्थल पर कोई भी कूप का निर्माण नहीं किया है, फिर भी इस पर दो मास्टर रोल संख्या 7214, 8316 के द्वारा 30456 रुपए की राशि निकासी की जा चुकी हैं। तीसरी बार पुनः 25 जुलाई को पत्र निकाली गई थी। उसमें रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण की मांग की। कहा कि 17 जुलाई को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि ग्राम बनगांवा में सविता देवी के कुआं निर्मित नहीं था। बावजूद आपके मास्टर रोल संख्या 7214, 8316 के द्वारा बिना कार्य कराए अवैध रूप से 30456 की राशि निकाली गई है। जिससे साफ पता चलता है कि वह कुआं के निर्माण में मशीन का भी प्रयोग किया गया। जो कि मनरेगा अधिनियम के खिलाफ है। वहीं उन्होंने कहा कि कुआं देखने से पुराना प्रतीत होता है। मुखिया ने बताया कि इस संदर्भ में मुझे कोई नोटिस प्राप्त नहीं है। वहीं रोजगार सेवक ने कहा कि बिना आदेश का राशि भुगतान नहीं किया गया है




