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एससी/ एसटी स्ट्रोसिटीज एक्ट को लेकर हुई बैठक

भागलपुर 26 दिसम्बर 2025, जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की चौथी बैठक समीक्षा भवन में आयोजित की गई।

एससी/ एसटी स्ट्रोसिटीज एक्ट को लेकर हुई बैठक

भागलपुर 26 दिसम्बर 2025, जिला पदाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की चौथी बैठक समीक्षा भवन में आयोजित की गई।
बैठक में अनु० जात्ति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के त्वरित एवं अक्षरशः अनुपालन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को नियमानुकूल ससमय एवं प्रभावी ढंग से

 

लागू करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस एक्ट के अधीन आवंटित राशि से अब तक 242 पीड़ित/आश्रित को मुआवजा राशि से लाभान्वित किया जा चुका है।
इस वर्ष इस अधिनियम अंतर्गत जिले में अब तक कुल 196 मामलें दर्ज हुए हैं एवं सभी मामलों में पीड़ित/आश्रित को अधिनियम के धारा के अनुरूप अनुमान्य मुआवजा राशि का जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत भुगतान ससमय किया जा चुका है।
SC/ST Act के तहत् कुल 46 आश्रितों को अनुमान्य पेंशन की राशि का प्रतिमाह ससमय भुगतान किया जा रहा है।
नवम्बर माह में दोनों पुलिस जिला में इस अधिनियम अंतर्गत माननीय न्यायालय में विचाराधीन 04 मामलें में अंतिम फैसला सुनाया गया एवं 03 अभियुक्तों को सजा दिलायी गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि इस एक्ट का दुरूपयोग किसी भी स्तर पर नहीं हो एवं जाँच पदाधिकारी संवेदनशील होकर ऐसे मामलें की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपस्थित SC/ST Act के नोडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि Act के तहत दर्ज कांडों के अनुसंधान कार्य का अनुश्रवण सतत् रुप से ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में समिति के अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने हेतु लंबित कुल 270 मामलों में पुलिस पदाधिकारी त्वरित रूप से संवेदनशील होकर अनुसंधान कार्य पूर्ण करके आरोप पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में समिति के अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित दोनों SC/ST Act के नोडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज जघन्य प्रकार के कांडों के स्पीडी ट्रायल के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्ताव, उपलब्ध कराने हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई एक साप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

 

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