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टेरर फंडिंग मामले में तीन आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज,

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 टेरर फंडिंग मामले के 3 आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा  फैसला .हाई कोर्ट ने अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया है. बता दें कि आधुनिक पावर के जीएम महेश अग्रवाल अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.

बी के बी  ट्रांसपोर्टिंग के मालिक विनित अग्रवाल अंतरिम जमानत याचिका खारिज किया गया है. जबकि तीनों आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है.

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