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पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को फर्स्ट कोर्ट ने रिहाई दी है

पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को फर्स्ट कोर्ट ने रिहाई दी है

 

पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को फर्स्ट कोर्ट ने रिहाई दी है

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह: पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को फर्स्ट कोर्ट ने रिहाई दी है रविवार को अभियुक्त के अधिवक्ता कुमार सिद्धार्थ ने जीडी बगड़िया बोडो स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर अधिवक्ता अमृता सिंहा भी मौजूद थी। इस बाबत बताया गया कि गिरिडीह मुफस्सिल थाना में अभियुक्त छोटू साव के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 23 अक्टूबर 2023 को एक नाबालिक बेटी के परिजन द्वारा मुफस्सिल थाना में नाबालिक का अपहरण कर शादी का झांसा देकर एवं शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 3 नवंबर 2023 को पुलिस के द्वारा छोटू साव को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त के परिजन मई 2024 में मेरे पास पहुंचे। इसके बाद इस मामले को हमने बारीकी से देखा इसके बाद स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की स्पेशल कोर्ट में 30 जुलाई को मामला को रखा गया और छोटू साव का आरोप मुक्त कर रिहा किया गया।

अधिवक्ता कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि महज 3 महीने में छोटू साव को कोर्ट से न्याय मिला है इस तरह के सही फैसले से लोगों का कोर्ट ओर कानून के प्रति विश्वास बना रहता है।

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