5 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए को समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है।
5 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए को समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है।
5 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए को समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है।
गिरिडीह, मनोज कुमार।
गिरीडीह: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए बीते फैसले 5 दिसंबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए को समाप्त करने के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह निवर्तमान महापौर सुनील पासवान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जम्मू कश्मीर के हित में बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनसंघ के संस्थापक रहे स्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर की आजादी को लेकर के अपना बलिदान दिया था आज वह बलिदान सार्थक साबित हुआ और उन्होंने नारा दिया था एक देश में दो विधान तो निशान एवं दो संविधान नहीं चलेगा।
इस नारे को चरितार्थ करते हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं गृहमंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35ए हटाकर जम्मू वासियों को नया जीवन देने का काम किया अब जाकर के जम्मू कश्मीर वासियों को सम्मान एवं अधिकार मिला वह इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर अब विकास की राह में अग्रसर हो चुका है और इस देश के एसएससी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।