रांची : हाईकोर्ट ने पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी को प्रोविजनल बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अनीता देवी को प्रोविजनल बेल देने से मना कर दिया है. हीरा देवी ने हाईकोर्ट से 30 दिनों की प्रोविजनल बेल देने की गुहार लगाई थी।
अनीता देवी के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। अनीता देवी पर आईपीसी की धारा 212,213,414/34 और UAPA की धारा 13,17 के तहत मामला चल रहा है। एनआईए ने दिनेश गोप की पत्नियों के अलग-अलग बैंक खातों से लगभग 19.93 लाख0 और 25 लाख रुपये के अलावा महंगी कारें जब्त की थीं। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश गोप ने लेवी की बड़ी रकम हीरा देवी के निजी बैंक खातों में भी जमा कराए थे। एनआईए ने दिनेश गोप की दो पत्नियों को वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से और जयप्रकाश भूईयां, अमित जायसवाल को दो मार्च को खूंटी जिले से गिरफ्तार किया था।