योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से मिली जमानत , योगेंद्र साव जल्द हो सकते है रिहा ।
योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से मिली जमानत , योगेंद्र साव जल्द हो सकते है रिहा ।
योगेन्द्र साव को हाईकोर्ट से मिली जमानत , योगेंद्र साव जल्द हो सकते है रिहा ।
रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बताते चले कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर तलब की थी। लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट में गुरुवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। यह भी बता दे की झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने उनका पक्ष रखा। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने इस बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव करीब 4 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में थे, लेकिन अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
निचली अदालत ने सुनाई थी दस साल की सजा,मिला राहत ।
आपको बता दे की हजारीबाग जिला के बड़कागांव के चीरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव को दस साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है।
अब देखना यह होगा की झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कब तक होगी रिहाई ।