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बस स्टैंड रोड़ स्थित सूचना भवन कार्यालय कक्ष में लोकसभा व 31 गांडेय विधानसभा उप चुनाव के सफल संचालन को लेकर एक बैठक हुई।

बस स्टैंड रोड़ स्थित सूचना भवन कार्यालय कक्ष में लोकसभा व 31 गांडेय विधानसभा उप चुनाव के सफल संचालन को लेकर एक बैठक हुई।

 

बस स्टैंड रोड़ स्थित सूचना भवन कार्यालय कक्ष में लोकसभा व 31 गांडेय विधानसभा उप चुनाव के सफल संचालन को लेकर बुधवार को एक बैठक हुई।

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह:  बस स्टैंड रोड़ स्थित सूचना भवन कार्यालय कक्ष में लोकसभा व 31 गांडेय विधानसभा उप चुनाव के सफल संचालन को लेकर बुधवार को एक बैठक हुई। यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार किया गया। वरीय पदाधिकारी मीडिया कोषांग सह उप नगर आयुक्त विशालदीप खलखों ने इसकी अध्यक्षता किया। मौके पर कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मीडिया कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, वरीय संपादक एवं केबल आपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विशलदीप खलखो ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127 A के तहत कई दिशा–निर्देश दिए गए है। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट Appendix-A जो घोषणा से संबंधित है जिसकी प्रति MCMC को भी देना होगा। घोषणा पत्र मे दो गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाय। प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जायेगा। प्रिंटिंग में होने वाले लागत को भी दर्शाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ हीं प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीद्वार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता का अंकण अनिवार्य होगा।

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