नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार
नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार
नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से सरकार को लगी फटकार
गिरिडीह, मनोज कुमार।
गिरिडीह : निवर्तमान उप महापौर सुनील पासवान ने नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट से सरकार को मिली फटकार को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया की राज्य में 48 नगर निकाय भंग है 2023से, जिसमें 9 नगर निगम भी शामिल है। रांची नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको ने इस संबंध में चुनाव कराने की मांग को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी। अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के प्रथम बेंच ने 2022 में फैसला सुनाया था कि सरकार 3 हफ्ते में निकाय चुनाव करावे, लेकिन सरकार की मनसा ठीक नहीं थी वह निकाय चुनाव करना नहीं चाहती है और सरकार उसे फैसले के विरुद्ध डबल मैच में याचिका दायर की और कहा कि पिछड़ा आयोग को ही डेडीकेटेड कमिशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है वह जिलों से ओबीसी आबादी का आकलन करेगा और मिले डाटा के आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सरकार को ओबीसी आरक्षण के नाम पर राज्य में निकाय चुनाव करना नहीं चाहती थी इसलिए हाई कोर्ट के प्रथम बेचकर फैसले को बरकरार रखते हुए सरकार को जल्द निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
सरकार यदि चाहे तो जिस तरह से राज्य में 2018 में निकाय चुनाव हुए थे वहीं आरक्षण नीति अपनाते हुए राज्य में चुनाव कर सकती है लेकिन निकाय चुनाव के मामले पर सरकार की मनसा ठीक नहीं है।