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दुष्कर्म के आरोप में गिरिडीह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल बाद सुनाया आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोप में गिरिडीह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल बाद सुनाया आजीवन कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोप में गिरिडीह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल बाद सुनाया आजीवन कारावास की सजा, दूसरे का मामला जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में

पीड़िता के परिजनों ने रोते हुए जज को बोली धन्यवाद हुजूर

गिरिडीह: मनोज कुमार।

गिरिडीह :  तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पोकसो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने पांच साल पहले नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में आरोपी कैलाश कमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। मामला गिरिडीह के सरिया थाना के चिचाकी गांव से जुड़ा हुआ। वही पांच साल बाद सोमवार को सरकारी वकील सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील दास के तमाम बहस को सुनने के बाद नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने बचाव पक्ष के वकील के दलील और कम सजा के अपील को मानने से इंकार करते हुए आरोपी कैलाश कमार को दुष्कर्म की धारा 376 और नाबालिग के पोक्सो एक्ट की धारा 4 में आजीवन कारावास सुनाया। जबकि 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जबकि आरोपी द्वारा जुर्माना नही देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश सुनाया। हालाकि दुष्कर्म के इसी मामले में एक और आरोपी मनीष महतो भी शामिल था। लेकिन दूसरा आरोपी मनीष महतो खुद भी एक नाबालिग है और इस आरोपी का केस फिलहाल बाल न्यायालय यानी जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। लिहाजा, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ही मनीष महतो पर किसी भी दिन फैसला सुना सकती है। मामले में पीड़िता की मां और पिता समेत नो लोगो की गवाही हुआ था। इसके बाद इसी अप्रैल माह में मुख्य आरोपी कैलाश कामार पर आरोप तय हुआ।

नाबालिग के साथ एक नाबालिग समेत दो आरोपियों द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला गिरिडीह के सरिया थाना के चिचाकी गांव से जुड़ा हुआ है। मामले में खुद पीड़िता ने सरिया थाना में पांच साल पहले 14 नवंबर 2018 को आवेदन देकर केस दर्ज कराई थी की उसके गांव के कैलाश कमार पिछले कई दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। किसी तरह उसका नंबर लेकर उसे परेशान तक किया करता था। और इसी क्रम में 12 नवंबर की शाम आरोपी कैलाश कमार ने उसे फोन कर आने को कहा। आरोपी के कहने पर पीड़िता पहुंची भी। इसके बाद आरोपी कैलाश ने पीड़िता को नया मोबाइल और पैसा का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका एक दोस्त बोकारो का है और इसरी बाजार में काम करता है। उसका दोस्त आ रहा है तो वो उसके साथ चला जाए। आरोपी कैलाश कमार ने खुद कुछ देर में आने की बात कह कर पीड़िता को अपने दोस्त मनीष महतो के साथ पीड़िता को भेज दिया। इसके दूसरा आरोपी मनीष पीड़िता को अपने साथ ले गया। और एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि दूसरे दिन सुबह चिचाकि गांव निवासी और मुख्य आरोपी कैलाश जब कमरे में आया तो पीड़िता को अपने साथ गांव में एक भीड़भाड़ वाले स्थान पर छोड़ कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने अपने गांव के आरोपी कैलाश समेत मनीष महतो के खिलाफ सरिया थाना में केस दर्ज कराई। तो पुलिस हरकत में आते हुए जांच शुरू किया। और दोनो को केस दर्ज होने वाले दिन ही दबोच कर जेल भेज दिया। इधर पांच साल बाद बेटी को मिले इंसाफ के दौरान पीड़िता के परिजनों ने पोक्सो के विशेष न्यायाधीश के समक्ष रोते हुए धन्यवाद दी।

रिपोर्ट मनोज कुमार पिंटू

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