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टेंडर और डीडी पेपर फाड़ने मामले में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद को न्यायिक पदाधिकारी अभिजीत पांडे के न्यायालय में बरी कर दिया गया।

टेंडर और डीडी पेपर फाड़ने मामले में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद को न्यायिक पदाधिकारी अभिजीत पांडे के न्यायालय में बरी कर दिया गया।

 

टेंडर और डीडी पेपर फाड़ने मामले में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद को न्यायिक पदाधिकारी अभिजीत पांडे के न्यायालय में बरी कर दिया गया।

गिरिडीह, मनोज कुमार।

गिरिडीह: टेंडर और डीडी पेपर फाड़ने मामले में न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद को न्यायिक पदाधिकारी अभिजीत पांडे के न्यायालय में बरी कर दिया गया। इस संबंध में अधिवक्ता अजय कुमार सिंहा मंटू ने बताया कि 191/ 2021 में पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। नगर निगम गिरिडीह में धनबाद के RK ट्रेड द्वारा एलईडी लाइट के संबंध में टेंडर डालने की बात कही गई थी। इस कंपनी के मैनेजर रविकांत कुमार टेंडर डालने निगम परिसर आए थे। इस दरमियान उन्होंने शिवम आजाद द्वारा टेंडर पेपर छीन लेने और रंगदारी मांगने तथा धक्का मुक्की करने से संबंधित मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था।

आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए शिवम आजाद को बरी कर दिया। पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद ने बताया कि मेरे ऊपर टेंडर से संबंधित कागजात और डीडी फाड़ने का झूठा आरोप लगाया गया था। मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और आज जो सत्य था उसकी जीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक कैरियर को कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र के तौर पर बर्बाद करने की साजिश रची जाती है। लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है।

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