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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए नियम लागु कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। डीडीएमए की तरफ से मंगलवार को सुरु की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट दफ्तर बंद किए जाएंगे।
दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते केस के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को कई नए नियम लागु किया है। इसके तहत दिल्ली में सभी निजी/प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे जैसा की आपको बता दे की वर्क फ्राम होम को तरजीह दी जायेगी । डीडीएमए की तरफ से मंगलवार को जारी की नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट/निजी कार्यालाय बंद किए जाएंगे। इसका मकसद कोरोना के खतरे के साथ उसके विस्तार को भी कम करना है।