अवैध तरीक़े से राशन उठाव करने वालों पर प्रशासन की सख्ती
संवाददाता बरकट्ठा
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अयोग्य लाभुकों का चिन्हितिकरण का सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच राशन कार्ड धारियों की विस्तृत जांच अभियान के दौरान अयोग्य लाभुकों द्वारा अवैध तरीके से राशन का उठाव करने वालों पर जिला प्रशासन सख्ती बरतते हुए वसूली की प्रक्रिया करते हुए वसूली गई राशि ई-चालान के माध्यम से जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अपवर्जन मानक में आने वाले तथा पीएच राशन कार्ड से खाद्यान्न (चावल/गेहूं) का उठाव करने वालों पर उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-2019 के तहत ई चालान के माध्यम से पैसा जमा करने को कहा। इस बाबत पीजीएमएस पोर्टल में शिकायत संख्या 172867 के द्वारा प्राप्त शिकायत के संदर्भ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम सलैया, बरकट्ठा निवासी रामचन्द्र गोप, पिता- कोकिल गोप, पी०एच० राशन कार्ड संख्या 202005208099 के नाम से है। रामचंद्र गोप 72 माह तक प्राप्त किये गये खाद्यान्न का बाजार दर ब्याज सहित वसूली हेतु कुल राशि 71,608.00 (एकहत्तर हजार छः सौ आठ) रूपये होता है। ललीता कुमारी पति रामचन्द्र गोप ग्राम सलैया निवासी पीएच कार्ड संख्या 202002993470 से 68625 रूपए होता है, जिसे 11 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया। तय समय पर पैसा नहीं जमा करने पर रामचन्द्र गोप एवं ललीता कुमारी पर प्रथामिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।